अपराधमध्यप्रदेशस्टोरी
आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा
देवास -(एजेंसी )नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजेंद्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 29 दिसंबर 2021 को फरियादी ने थाना बीएनपी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसकी लड़की सर्दी जुकाम की दवाई लेने मेडिकल पर गई थी। उसके बाद से ही गायब थी। सूचना पर थाना बीएनपी देवास ने जांच की। जिस दौरान आरोपी रईश पिता शब्बीर शेख के कब्जे से दस्तयाब किया।
आरोपी नाबालिग अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और बिना उसकी मर्जी के दुष्कर्म किया। जिसके बाद अपराध को विवेचना में लिया जाकर आवश्यक जांच पूरा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया



